दीपक कोचर और ICICI की CEO चंदा कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने न्यायिक हिरासत से बाहर करने का आदेश दिया है।:– CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद, ICICI की पूर्व CEO चंदा कोचर और दीपक कोचर को सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने कहा, “गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है।” एक लाख रुपये के मुचलके पर दंपति को न्यायिक हिरासत से रिहा कर दिया गया।
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शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ICICI Bank की पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर द्वारा सीबीआई द्वारा कथित “अवैध गिरफ्तारी” के संबंध में दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
CBI ने 25 दिसंबर को Videocon- ICICI Bank ऋण मामले के तहत कोचर को हिरासत में लिया था। इस तथ्य के कारण कि उनके बेटे की शादी इसी महीने हो रही है, कोचर ने अंतरिम राहत की भी मांग की।
कोचर ने अदालत में तर्क दिया था कि महिला पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण सीबीआई की गिरफ्तारी मनमानी और अवैध थी और तथ्य यह है कि उन्हें कथित तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 (4) के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया था।
:- दीपक कोचर और ICICI की CEO चंदा कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने न्यायिक हिरासत से बाहर करने का आदेश दिया है